गणित के साथ बीटेक करने वाले को टीजीटी में शामिल करने से इन्कार
गणित के साथ बीटेक करने वाले को टीजीटी में शामिल करने से इन्कार
प्रयागराज : हाई कोर्ट ने गणित विषय के साथ बीटेक व बीएड डिग्री धारक को टीजीटी अध्यापक भर्ती में शामिल होने का हकदार नहीं माना है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूíत अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।
सरकारी वकील का कहना था कि टीजीटी अध्यापक भर्ती में योग्यता गणित विषय से बीए या बीएससी डिग्री निर्धारित की गई है। इसमें समकक्ष डिग्री को मान्यता नहीं दी गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल, 2021 को खत्म हो चुकी है। ऐसे में याची कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं हैं। याची की तरफ से अधिवक्ता वीके चंदेल व मयंक चंदेल ने बहस की।
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