पांचवां और छठवां वेतनमान पाने वाले कार्मिकों को भी जुलाई से बढ़ा डीए
पांचवां और छठवां वेतनमान पाने वाले कार्मिकों को भी जुलाई से बढ़ा डीए
लखनऊ : शासन ने पांचवें और छठवें वेतन आयोग की वेतन संरचनाओं में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को बीती पहली जुलाई से बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) देने के बारे में गुरुवार को शासनादेश जारी किए हैं।
पांचवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को पहली जुलाई से वेतन और महंगाई वेतन के योग का 356 प्रतिशत डीए मिलेगा। पहली जनवरी 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में डीए की दर वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 312 प्रतिशत ही रहेगी। छठवें वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को पहली जुलाई से मूल वेतन का 189 प्रतिशत डीए मिलेगा। उनके लिए पहली जनवरी 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में डीए की दर मूल वेतन का 164 प्रतिशत रहेगी। दोनों वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को बढ़े डीए का भुगतान अगस्त के वेतन के साथ होगा। जुलाई के बढ़े डीए का एरियर उनके भविष्य निधि खाते में देय आयकर और सरचार्ज की कटौती करके जमा किया जाएगा। इस रकम को एक अगस्त, 2022 से पहले निकाला नहीं जा सकेगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कार्मिकों के जुलाई के बढ़े डीए की 10} रकम उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। एरियर की 14} रकम राज्य सरकार उनके पेंशन खाते में जमा करेगी। जुलाई के एरियर की 90} धनराशि कार्मिक को नेशनल से¨वग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी। जिन कार्मिकों की सेवाएं शासनादेश जारी होने की तारीख से पहले समाप्त हो गई हों या जो एक जुलाई से शासनादेश जारी होने की तिथि तक रिटायर हो गए हों या छह महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय डीए के बकाये की पूरी राशि का नकद भुगतान होगा।
अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों को भी 28 फीसद डीए
शासन ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भी पहली जुलाई से 28} की दर से महंगाई भत्ते देने के बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को पहली जुलाई से 28 }की दर से महंगाई राहत देने का भी शासनादेश जारी कर दिया गया है।
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