तीन आर्थिक बिल पारित उपभोक्ताओं के हित और बैंकों में जमा की होगी रक्षा, बैंक के डूबने पर मिलेगी पांच लाख तक की राशि
तीन आर्थिक बिल पारित उपभोक्ताओं के हित और बैंकों में जमा की होगी रक्षा, बैंक के डूबने पर मिलेगी पांच लाख तक की राशि
नई दिल्ली: तीन महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयकों को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गई। ये बिल देश के आर्थिक विकास में मददगार होने के साथ आम लोगों की बचत की सुरक्षा करेंगे। इनमें डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी बिल, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को समाप्त करने के लिए टैक्सेशन संशोधन बिल और कारोबार को आसान करने के लिए ट्रिब्यूनल बिल शामिल हैं। टैक्सेशन संशोधन बिल पर राज्यसभा की मुहर के साथ ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का भूत दफन हो गया। इस विधेयक से पूर्व काल से लागू टैक्स का अंत हो जाएगा। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।
टैक्सेशन संशोधन बिल को मंजूरी से भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और निवेश में बढ़ोतरी होगी। केयर्न एनर्जी और वोडाफोन के साथ 17 कंपनियों से जुड़े रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के सभी मामले समाप्त हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि इस बिल से वर्ष 2012 से जारी रहने वाले भूत का अंत हो जाएगा। सरकार को टैक्स का अधिकार है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से टैक्स लेने से काफी विवाद उत्पन्न होता है। मैं सदन से भारत को पारदर्शी और निष्पक्ष टैक्स वाला देश बनाने में समर्थन की मांग करती हूं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तहत ली गई राशि की वापसी में ब्याज नहीं दिया जाएगा और सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। संबंधित खबर 17
संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में बोलतीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ’ प्रेट्र
’>>केयर्न एनर्जी और वोडाफोन के साथ 17 कंपनियों से जुड़े रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के सभी मामले खत्म हो जाएंगे
’>>भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और निवेश में बढ़ोतरी होगी
विनिवेश में होगी आसानी
’>>टैक्सेशन संशोधन बिल पारित होने से एयर इंडिया और शि¨पग कारपोरेशन के विनिवेश में भी आसानी होगी।
’>>केयर्न एनर्जी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामलों में भारत की संपदा पर अपना दावा कर रही है।
’>>इनमें एयर इंडिया और शि¨पग इंडिया की संपदा भी शामिल है।
बैंक के डूबने पर मिलेगी पांच लाख तक की राशि
डिपोजिट इंश्योरेंस बिल के पारित होने से पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक समेत 23 ऐसे को-आपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी। इनके जमाकर्ता को भी अगले 90 दिनों के भीतर पांच लाख तक की जमा राशि मिल जाएगी। अभी बैंक में जमा सिर्फ एक लाख रुपये तक की राशि का ही इंश्योरेंस हैं। डिपोजिट गारंटी के नए नियम के तहत सभी प्रकार के बैंक में जमा पांच लाख तक की राशि पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इनमें सरकारी बैंक के साथ निजी बैंक, ग्रामीण बैंक यहां तक कि भारत में स्थित विदेशी बैंक की शाखा भी शामिल होगी। इस नियम के तहत सभी प्रकार के खाते, चाहे वह बचत खाता हो, चालू खाता या फिर कोई अन्य खाता, उनमें जमा की गई पांच लाख तक की राशि का इंश्योरेंस रहेगा। इस बिल के लागू होने से बैंकों के 98.3 फीसद जमा खाते (डिपोजिट एकाउंट) पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे।
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