सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का लाभ पुराने कर्मियों को नहीं
सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का लाभ पुराने कर्मियों को नहीं
नई दिल्ली |सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का लाभ रिटायर हो रहे कर्मियों को नहीं दिया जा सकता, नइस फैसले को पिछली तारीख से लागू करने को कहा जा सकता है। यह फैसला देते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने नोएडा अथॉरिटी की अपील स्वीकारकरली और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया।
हाईकोर्ट ने 58 से 60 वर्ष की गई सेवानिवृत्ति की आयु के फैसले का लाभ रिटायरहो रहे कर्मियों को देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश को पिछली तिथि से लागू तभी माना जा जाएजब इसमें स्पष्ट ऐसा लिखा हो।
हाईकोर्ट ने 58 से 60 वर्ष की गई सेवानिवृत्ति की आयु के फैसले का लाभ रिटायरहो रहे कर्मियों को देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश को पिछली तिथि से लागू तभी माना जा जाएजब इसमें स्पष्ट ऐसा लिखा हो।
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