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परिषदीय अध्यापकों की प्रोन्नति पर रोक लगाने के मामले में मांगी जानकारी

 परिषदीय अध्यापकों की प्रोन्नति पर रोक लगाने के मामले में मांगी जानकारी

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति पर रोक समाप्त करने की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूíत अश्वनी कुमार मिश्र ने जोगेंद्र व अन्य की याचिका पर दिया।


याचीगण का कहना है कि 17 मई 2019 को जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर रोक एक याचिका में दिए निर्देश के क्रम में लगाई है। वह याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। सचिव द्वारा जारी 17 मई के आदेश पर भी पुनíवचार व संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने सरकारी वकील को 28 सितंबर तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

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