Header Ads

कर्मचारी को अंतर्जनपदीय तबादले के लिए दोबारा आवेदन का अधिकार

 कर्मचारी को अंतर्जनपदीय तबादले के लिए दोबारा आवेदन का अधिकार

प्रयागराज :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी द्वारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए दिए गए आवेदन को मात्र इस आधार पर नहीं खारिज किया जा सकता है कि उसने दूसरी बार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है।


कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा फतेहपुर में नियुक्त शिक्षिका शशि सिंह द्वारा दिए गए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन को रद्द करने का आदेश खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह याची का आवेदन मात्र इस आधार पर निरस्त न करें कि उसने दोबारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग की है तथा इस फैसले के आलोक में अधिकारियों को स्थानांतरण आवेदन पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।

शशि सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति ने सुनवाई की। अधिवक्ता नवीन शर्मा का कहना था कि याची ने फतेहपुर से वाराणसी स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। मगर उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया कि याची पहले भी आवेदन किया था

कोई टिप्पणी नहीं