अनुग्रह राशि के लिए कोविड से मृत व्यक्ति के निवास वाले जिले में करना होगा आवेदन
अनुग्रह राशि के लिए कोविड से मृत व्यक्ति के निवास वाले जिले में करना होगा आवेदन
लखनऊ : कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के स्वजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि पाने के लिए उस जिले के जिलाधिकारी के समक्ष ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसका मृतक निवासी था। अनुग्रह राशि के संबंध में 23 अक्टूबर को जारी शासनादेश में यह स्पष्ट नहीं था कि कहां आवेदन किया जाए, इस पर राजस्व विभाग ने सोमवार को शासनादेश जारी कर स्थिति स्पष्ट की।
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