कोर्ट ने कहा, पति-पत्नी को एक ही जिले में नियुक्ति पाने का अधिकार
कोर्ट ने कहा, पति-पत्नी को एक ही जिले में नियुक्ति पाने का अधिकार
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे सहायक अध्यापकों को बड़ी सहूलियत देते हुए कहा है कि पति-पत्नी को एक ही जिले में नियुक्ति पाने का कानूनी अधिकार है।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को चार सप्ताह में इनके स्थानांतरण पर विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने संजय सिंह, राजकुमार सिंह, वीरसेन, वरुण कुमार और अन्य की याचिकाओं पर दिया है।
Post a Comment