निदेशक माध्यमिक शिक्षा की पेशी के लिए जमानती वारंट
निदेशक माध्यमिक शिक्षा की पेशी के लिए जमानती वारंट
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को जमानती वारंट जारी कर आठ नवंबर को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीजेएम लखनऊ को वारंट तामील कराने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने वेद प्रकाश व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 27 सितंबर, 2021 को 29 अक्टूबर, 2018 के आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इससे पहले निदेशक ने 11 दिसंबर, 2018 को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करके आठ हफ्ते का स
मय मांगा था।
कहा था कि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करेंगे। अपनी ही बात पर निदेशक कायम नहीं रहे। इस पर कोर्ट ने 18 अक्टूबर, 2021 तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगकर कहा कि पालन न करने की दशा में कोर्ट में हाजिर हों। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट का आदेश निदेशक को फैक्स से भेजा गया है। इस पर कोई जवाब नहीं आया है।
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