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असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता से राहत

 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता से राहत

नई दिल्ली: सरकार ने एक जुलाई 2021 से एक जुलाई, 2023 के बीच विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी है।


यूजीसी ने जारी अधिसूचना में यह साफ किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता से सिर्फ अगले दो वर्षो के लिए राहत दी जा रही है। भले ही अधिसूचना 12 अक्टूबर को जारी हुई है, लेकिन नियम उन पदों पर भी लागू होगा जिनकी भर्ती प्रक्रिया जुलाई 2021 में शुरू हो चुकी है। नई अधिसूचना से पहले लागू नियम के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट में सफल होना व पीएचडी अनिवार्य है।

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