उच्च न्यायालय ने ब्याज सहित शिक्षिका के वेतन बहाली का दिया आदेश
उच्च न्यायालय ने ब्याज सहित शिक्षिका के वेतन बहाली का दिया आदेश
हरदोई:- उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ द्वारा शिक्षिका स्मृति गुप्ता सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय जामू ब्लाक संडीला जिला हरदोई का वेतन ब्याज सहित बहाली का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद हरदोई के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी सामने आ गयी है। विदित हो उक्त शिक्षिका का 30 दिसंबर 2017 ( एक दिन) वेतन बिना किसी विभागीय नोटिस के तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी के तुगलगी फरमानों के चलते बीएसए द्वारा रोक दिया गया था, शिक्षिका द्वारा कई बार उक्त तिथियों का वेतन बहाल करने हेतु पत्राचार द्वारा विभागीय आग्रह भी किया गया फिर भी विभाग के कानों में जूं तक नही रेंगा क्योंकि इस विभाग ने बाबुओं व अन्य अधिकारियों के सहारे शिक्षकों का उत्पीड़न ही प्रमुख एजेंडा रहता है।
जब शिक्षिका स्मृति गुप्ता की विभाग ने नही सुनी तो उसने ब्याज सहित वेतन भुगतान की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, न्यायालय ने विभाग को खरी खोटी सुनाते हुए शिक्षिका की प्रार्थना स्वीकार कर 02 माह के भीतर एकॉर्डिंग टू लाज वेतन बहाल करने का सख्त आदेश दिया है। उप्र टेट मोर्चा जिलाध्यक्ष अवनीश यादव व उपाध्यक्ष योगेंद्र यादव नें उच्च न्यायालय के आदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि न्यायालय का यह आदेश शिक्षकों पर हो रही असंवैधानिक उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों में लगाम लगाने के साथ साथ वैधानिकता हेतु मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षकों को अपने हक़ की आवाज इसी तरहं उठाते रहना चाहिए।
जब शिक्षिका स्मृति गुप्ता की विभाग ने नही सुनी तो उसने ब्याज सहित वेतन भुगतान की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, न्यायालय ने विभाग को खरी खोटी सुनाते हुए शिक्षिका की प्रार्थना स्वीकार कर 02 माह के भीतर एकॉर्डिंग टू लाज वेतन बहाल करने का सख्त आदेश दिया है। उप्र टेट मोर्चा जिलाध्यक्ष अवनीश यादव व उपाध्यक्ष योगेंद्र यादव नें उच्च न्यायालय के आदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि न्यायालय का यह आदेश शिक्षकों पर हो रही असंवैधानिक उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों में लगाम लगाने के साथ साथ वैधानिकता हेतु मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षकों को अपने हक़ की आवाज इसी तरहं उठाते रहना चाहिए।
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