Income Tax विभाग के नए पोर्टल की समस्याएं हुई सही, जानिए कैसे चेक करें टैक्स रिफंड स्टेटस
Income Tax विभाग के नए पोर्टल की समस्याएं हुई सही, जानिए कैसे चेक करें टैक्स रिफंड स्टेटस
नए इनकम टैक्स पोर्टल में चल रही तकनीकी समस्याओं को सुलझा दिया गया है। इनकम टैक्स का नया पोर्टल अब सही से काम कर रहा है। इसी के साथ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक दो करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं।
नई दिल्ली, Income Tax Department के नए इनकम टैक्स पोर्टल में चल रही तकनीकी समस्याओं को सुलझा दिया गया है। इनकम टैक्स का नया पोर्टल अब सही से काम कर रहा है।
इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नए पोर्टल को 7 जून, 2021 क लॉन्च किया गया था। शरुआती दौर में में करदाताओं की तरफ से पोर्टल के कामकाज में गड़बड़ियों और कठिनाइयों की सूचना दी गई थी। तब से कई तकनीकी मुद्दों को सुलझा लिया गया है और पोर्टल का प्रदर्शन काफी हद तक स्थिर हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जानकारी दी है।
इसी के साथ, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक दो करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर 13 अक्टूबर 2021 तक 2 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न की प्राप्ति हुई है।
नए इनकम टैक्स पोर्टल में , http://www.incometax.gov.in, शुरू से ही दिक्कतें देखी जा रहीं थी। वित्त मंत्रालय ने 23 अगस्त को इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख को इससे संबंधित समस्याओं के बारे में बात करने के लिए बुलाया भी गया था कि किस वजह से पोर्टल में समस्याएं आ रही हैं।
23 अगस्त को पारेख के साथ बैठक में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पोर्टल लॉन्च के बाद दो महीने से अधिक समय तक बनी रही गड़बड़ियों पर गहरी निराशा व्यक्त की थी और मुद्दों को हल करने के लिए इंफोसिस को 15 सितंबर की समय सीमा दी थी।
कैसे चेक करें टैक्स रिफंड स्टेटस
टैक्स रिफंड चेक करने के लिए सबसे पहले आपको टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर विजिट करना होगा। वहां पर आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा और जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल दर्ज होगा। इसके बाद कैप्चा कोड को दर्ज कर, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिख जाएगा।
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