शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट के तहत दाखिला न देने पर होगी सख्त कार्रवाई
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट के तहत दाखिला न देने पर होगी सख्त कार्रवाई
लखनऊ : शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट के तहत पात्र बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मंडलायुक्त रंजन कुमार ने बुधवार को अफसरों के साथ बैठक कर स्कूल प्रबंधकों को निर्देश जारी किए।
मंडलायुक्त रंजन कुमार ने बीएसए व विद्यालय प्रबंधकों को निर्देश दिया कि आरटीई एक्ट के तहत गरीब बच्चों का एडमिशन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाशत नहीं की जाएगी। किस विद्यालय में आरटीई एक्ट के तहत कितने प्रवेश हो रहे हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराएं और शिकायत पर बीएसए मामले की गहनता से जांच करें। मंडलायुक्त ने विद्यालय प्रतिनिधियों से कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग जिन बच्चों को आरटीई एक्ट के तहत प्रवेश के लिए भेजता है और यदि वह पात्रता की शर्तो को पूरा करते हैं तो उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिया जाए।
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