पेंशन मंजूरी के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे डीडीओ
पेंशन मंजूरी के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे डीडीओ
लखनऊ :राज्य सरकार की सेवा से रिटायर होने वाले कार्मिकों को अपनी पेंशन के कागजात तैयार कराने के लिए दफ्तरों और आहरण-वितरण अधिकारियों (डीडीओ) के चक्कर नहीं लगाने होंगे। रिटायरमेंट से छह महीने पहले कार्मिक पेंशन के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेगा। औपचारिकताएं पूरी करने के लिए डीडीओ जिम्मेदार होंगे। पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए हर स्तर पर समयसीमा तय की जाएगी और जिम्मेदारी भी।
राज्य सरकार ने ई-पेंशन प्रणाली को और सहज और कर्मचारी हितैषी बनाने का निर्णय किया है। नई व्यवस्था को अगले साल अप्रैल से लागू किया जाएगा। शासनादेश जल्दी जारी किया जाएगा। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को अब रिटायरमेंट के छह महीने पहले ही ई-पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन के लिए आनलाइन आवेदन करने की सुविधा होगी। सचिव वित्त संजय कुमार ने बताया कि प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी की सेवानिवृति के छह महीने पहले डीडीओ डाटाबेस भरवाएंगे। संबंधित सामग्री 10
ई-पेंशन प्रणाली को और सहज बनाएगी सरकार, अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था, हर स्तर पर तय होगी समयसीमा-जिम्मेदारी
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