विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नौकरी व गरीबों को मुफ्त राशन: कैबिनेट के निर्णय
विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नौकरी व गरीबों को मुफ्त राशन: कैबिनेट के निर्णय
लखनऊ : सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारी की विवाहित पुत्री भी अब अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाएगी और इसके लिए आवेदन कर सकेगी। अभी तक उन्हें यह सुविधा नहीं हासिल थी। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली’ में बारहवें संशोधन को मंजूरी देते हुए मृतक कर्मचारी के कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री को भी शामिल करने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाई सकरुलेशन मंजूरी दे दी गई है।
कुटुंब की परिभाषा में अभी तक कर्मचारी के पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र व पुत्री, विवाहित पुत्र शामिल थे। विवाहित पुत्री इसमें शामिल नहीं थीं। हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने भी अपनी नियमावली में विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल कर लिया है। अब राज्य सरकार ने विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का फैसला किया है।
अधिवक्ताओं को एकमुश्त पांच लाख : कैबिनेट ने उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम-1974 की धारा-13 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को पंजीकरण के 30 वर्ष पूर्ण करने पर डेढ़ लाख से पांच लाख रुपये एकमुश्त दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5848 अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार ने 2017 के संकल्प पत्र में की गई घोषणा के क्रम में यह निर्णय किया है। वर्तमान में राज्य विधान मंडल का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित संशोधनों को अध्यादेश के माध्यम से कराए जाने का निर्णय किया है। इसी क्रम में उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश-2021 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
गरीबों को मुफ्त राशन
सरकार पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारकों को मार्च 2022 तक निश्शुल्क राशन देगी। सरकार गेहूं-चावल के साथ ही एक किलो चना, एक लीटर खाद्य तेल और एक किलो आयोडाइज्ड नमक भी प्रदान करेगी। राशन दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। योगी कैबिनेट ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान मार्च तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन में 35 किलो चावल, गेहूं के साथ-साथ दाल, तेल और नमक दिया जाएगा। योजना से 15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को प्रति यूनिट पांच किलो राशन (तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल) मिलता है। इसी तरह अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो राशन ( 20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल ) मिलता है।
Post a Comment