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6800 की सूची से संतुष्ट नहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन

 6800 की सूची से संतुष्ट नहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन

प्रयागराज: 69000 भर्ती के तहत आरक्षित और विशेष आरक्षित वर्ग के लिए बुधवार को जारी 6800 चयनितों की चौथी सूची से भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया है। उन्हें केवल 2637 सीट ही दी गई। वहीं एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण दिया गया है जो पूरी तरह से गलत है।


सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची न बनाकर जिले स्तर पर किया, जिसमें अभ्यर्थियों के मूल गुणांक, कैटेगरी एवं सब-कैटेगरी आदि को छुपा लिया है जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हर भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है लेकिन यहां इस भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई गई। इस भर्ती में गलत तरीके से चयन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए।

आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी राजेश चौधरी का कहना है कि उन लोगों ने निर्णय लिया है कि 6800 सीट पर घोटाला करने तथा गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किए जाने को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन हुआ हैl

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