हाईकोर्ट : चयनित अभ्यर्थियों को तीन महीने में नियुक्ति का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड के चयनित सहायक अध्यापकों को तीन हफ्ते में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने सुनील कुमार व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।कोर्ट ने कहा है कि आयोग चयनित अभ्यर्थियों के 30 नवंबर 2021 के आवेदन को स्वीकार करते हुए उसका निस्तारण करे।
इसके पहले कोर्ट के समक्ष याची के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचियों का चयन एलटी ग्रेड हिंदी विषय में सहायक अध्यापक के पद पर हुआ है। आयोग याचियों के डाक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा चुका है लेकिन उनकी नियुक्ति रोक दी है। अब आयोग तर्क दे रहा है कि याची अर्हता पूरी नहीं कर रहे हैं। आयोग का कहना है कि याचियों ने मूल विज्ञापन से पहले सहायक शिक्षक के लिए अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे। लेकिन याची के अधिवक्ता ने कहा कि आयोग ने 2018 में आवेदन की प्रक्रिया को 48 दिन के लिए रोक दिया था। तब तक अभ्यर्थियों ने अर्हता की पात्रता पूरी कर ली। कोर्ट ने याचियों के तर्क को स्वीकार करते हुए आयोग को तीन हफ्ते में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया है। ब्यूरो
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