रिटर्न देर से फाइल करने पर 12 नहीं, 18 गुणा लगेगा शुल्क
कानपुर : कंपनियों को देर से रिटर्न फाइल करना और महंगा पड़ेगा। देर से रिटर्न फाइल करने में जो अतिरिक्त फीस पड़ती थी, उसे बढ़ा दिया गया है। ये नियम तीन चौथाई रिटर्न पर लागू हो रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा फीस 12 गुणा थी, उसे 18 गुणा कर दिया गया है। इन्हें जुलाई, 2022 से लागू कर दिया जाएगा। कंपनियों को अपनी पंजीकृत पूंजी के हिसाब से रिटर्न की फाइल देनी होती है। इसमें पांच लाख तक 300 रुपये, पांच लाख से 25 लाख तक 400 रुपये, 25 लाख से एक करोड़ रुपये तक 500 रुपये फीस लगती है। कंपनी में निदेशक की नियुक्ति, शेयर आवंटन फार्म आदि बहुत से रिटर्न होते हैं, जिन्हें 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है। कंपनी के करीब 125 रिटर्न होते हैं, इनमें से यह तीन चौथाई पर प्रभावी होने जा रहा है।
इन प्रमुख रिटर्न पर नहीं प्रभाव
’ वार्षिक रिटर्न पर यह नया शुल्क प्रभावी नहीं होगा ’ पंजीकृत पूंजी बढ़ाने के रिटर्न पर भी यह लागू नहीं होगा ’ लोन लेने के लिए आरओसी के चार्ज रजिस्ट्रेशन पर भी यह स्वीकृत नहीं होगा।
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