आरटीआई के तहत सूचना न उपलब्ध कराने पर शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने डीआईओएस (जिला विद्यालय निरीक्षक) पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उन पर सूचना ना उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया है। मामले में राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी सुनवाई कर रही थीं।
याची अरुण मिश्रा का आरोप है कि उन्होंने सेंट मैरी स्कूल की फीस वृद्धि संबंधी जानकारी मांगी थी, लेकिन डीआईओएस ने इस संबंध में ना तो जानकारी दी और ना ही कोई सूचना मुहैया कराई।
इस पर अपीलार्थी ने उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने डीआईओएस प्रयागराज को सूचना के अधिकार की धारा 20 (1) का दोषी पाया और उन पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि उनके वेतन से काटी जाएगी।
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