अगली कक्षा में प्रवेश से इनकार पर जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण बच्चे को एक साल के अंतराल के कारण छठी कक्षा में प्रवेश देने से इनकार करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर नवोदय विद्यालय समिति के चेयरमैन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्या 2020 के छात्र एक साल गैप के बाद 2022 में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकते। यदि आवेदन भरने में गलती हुई है तो इसका क्या प्रभाव होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अंकित कुमार की विशेष अपील पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य व नवोदय विद्यालय के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने चेयरमैन को प्रास्पेक्टस, प्रवेश संबंधी रूल्स, रेग्यूलेशन व आवेदन की योग्यता के दस्तावेज के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अपील के अनुसार है अपीलार्थी ने सत्र 2019-20 में पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण की। एक साल बाद सत्र 2021-22 में उसने जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर झांसी में छठवीं कक्षा में प्रवेश का आवेदन दिया।
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