RTE पोर्टल पर पंजीकरण न कराने वाले 1057 स्कूलों को अल्टीमेटम, सख्त कार्रवाई की तैयारी
लखनऊ, निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के तहत निजी स्कूलों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के दाखिले की समय सारिणी जारी करने के बाद विभाग ने पोर्टल पर अब तक पंजीकृत न होने वाले स्कूलों को चेतावनी जारी की है। आरटीई पोर्टल पर मैप न कराने वाले 1057 स्कूलों को 27 फरवरी तक का मौका दिया गया है। विभाग की परियोजना अधिकारी रेनू कश्यप ने बताया कि इस 27 फरवरी तक पोर्टल पर पंजीकरण न कराने वाले स्कूलों के खिलाफ इस बार सख्त रवैया अपनाया जाएगा।
बेपरवाह स्कूलों ने अब तक नहीं कराया पंजीकरण : आरटीई के तहत स्कूलों का रवैया क्या है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के आरटीई पोर्टल पर अब तक 1057 स्कूलों ने अपनी मैपिंग कराना उचित नहीं समझा। अभी तक करीब 1700 स्कूल ही पंजीकृत हैं। कुल स्कूलों की संख्या 2828 है।
पहला चरण : 2 से 25 मार्च तक आवेदन बीएसए आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक करेंगे : 26 से 28 मार्च लाटरी निकालने की तिथि : 30 मार्च-स्कूलों में प्रवेश : 5 अप्रैल
दूसरा चरण : 2 से 23 अप्रैल तक आवेदन बीएसए आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लाक करेंगे : 25 से 26 अप्रैल लाटरी निकालने की तिथि : 28 अप्रैल-स्कूलों में प्रवेश : 5 मई
तीसरा चरण : दो मई से 10 जून तक आवेदन बीएसए आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लाक करेंगे : 11 से 13 जून लाटरी निकालने की तिथि : 15 जून-स्कूलों में प्रवेश : 30 जून
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