Union budget 2022: आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा,जानिए आज के बजट की महत्वपूर्ण अपडेट
मोबाइल फोन और चार्जर सस्ता होगा
हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी
खेती का सामान सस्ता होगा
पॉलिस हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई
विदेशी मशीनें सस्ती होंगी
खेती का सामान सस्ता होगा
इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे
जूते-चप्पल सस्ते होंगे
आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एलान करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और विदेशा छाते महंगे होंगे।
बजट :आयकर में कोई छूट नहीं, मिडिल क्लास मायूस, कॉरपोरेट को राहत
इस बार के बजट से मिडिल क्लास को मायूसी हुई है। दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की। इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है। वहीं कॉरपोरेट को राहत दी गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है।
राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी NPS में 14 फीसदी अंश अब कर कटौती के दायरे में
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में 14 फीसदी का अंश देती है। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन का अधिकतम 10 फीसदी हिस्सा ही पेंशन खाते में जाता है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी NPS में 14 फीसदी अंश अब कर कटौती के दायरे में आएगा।
Budget: आयकर में कोई छूट नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी
Union budget 2022: कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाई गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा।
Budget : आयकर में कोई छूट नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी।
आयकर के लिए नए प्रावधान का एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे।
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