31 मार्च तक ही फाइल कर सकेंगे आयकर रिटर्न
कानपुर : आयकर दाता वित्तीय वर्ष 2020-21 के अपने रिटर्न 31 मार्च, 2022 तक विलंब शुल्क के साथ फाइल कर सकेंगे। इसके बाद करदाता खुद अपने रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही आयकर विभाग उन्हें नोटिस जारी कर उनके ई-असेसमेंट प्रस्तावित कर सकता है। टैक्स निकला तो ब्याज और अर्थदंड भी लगा सकता है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 यानी कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के आयकर रिटर्न को दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2021 थी। कोरोना को देखते हुए इस तारीख को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया था। यह रिटर्न विलंब शुल्क के साथ जमा होना है। अब तक जो आयकरदाता अपने रिटर्न किन्हीं कारणों से दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनके पास इसे फाइल करने का अंतिम मौका है। इसके बाद रिटर्न फाइल करने का पोर्टल करदाता के लिए बंद हो जाएगा। आयकर विभाग जब नोटिस जारी करेगा, तभी वह इस रिटर्न को फाइल कर सकेगा। अगर आयकर विभाग ने नोटिस जारी नहीं किया तो करदाता फिर इस वित्तीय वर्ष के रिटर्न को कभी फाइल नहीं कर सकेगा। इस तरह भरें विलंब शुल्क : बिना विलंब शुल्क के रिटर्न फाइल नहीं होगा। पांच लाख तक के कर योग्य आमदनी वाले आयकरदाताओं को एक हजार रुपये लेट फीस जमा करनी होगी। पांच लाख से अधिक के कर योग्य आमदनी वाले करदाताओं को 10 हजार रुपये लेट फीस जमा करनी होगी।
करदाताओं को 31 मार्च की तारीख जरूर याद रखनी चाहिए। खासतौर पर जिन लोगों ने रिटर्न अब तक फाइल नहीं किए हैं। शिवम ओमर, चार्टर्ड अकाउंटेंट
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