69000 शिक्षक भर्ती मामला: घोषित पदों से इतर नियुक्ति न करने के आदेश पर हाई कोर्ट की मुहर
लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को सही ठहराया है जिसमें 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में उससे अधिक भर्तियां करने को गलत करार दिया था।
विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीके उपाध्याय व जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की पीठ ने कहा कि एकल पीठ के आदेश में कोई गलती नहीं है। दरअसल सरकार ने 69 हजार भर्ती से इतर 6800 पदों पर और भर्ती करने के लिए पांच जनवरी 2022 को आदेश जारी किया था। जिसे एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद पीठ ने आदेश को गलत करार दिया था। एकल पीठ के 27 जनवरी 2022 के उक्त आदेश को विशेष अपील दाखिल कर राहुल कुमार आदि ने डबल बेंच के समक्ष चुनौती दी थी।
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