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बीएड की डिग्री को लेकर हुए विवाद और एसआईटी की जांच के बाद बर्खास्त हुए बेसिक शिक्षक बहाल

 बीएड की डिग्री को लेकर हुए विवाद और एसआईटी की जांच के बाद बर्खास्त हुए बेसिक शिक्षक बहालकन्नौज। बीएड की डिग्री को लेकर हुए विवाद और एसआईटी जांच के बाद बर्खास्त किए गए 19 शिक्षकों को बहाल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस पर बीएसए ने सभी को बहाल भी कर दिया। साथ ही सभी शिक्षकों से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा है।



दरअसल साल 2004-05 में आगरा विश्वविद्यालय से बीएड करने वाले इन 19 शिक्षकों को जिले के विभिन्न परिषदीय स्कूलों में नियुक्ति मिली थी। इसके बाद इनकी डिग्री को लेकर विवाद हो गया था। करीब तीन साल पहले तत्कालीन बीएसए दीपिका चतुर्वेदी ने एसआईटी की जांच के बाद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के 19 टीचर की सेवा समाप्त करते हुए बर्खास्तगी का आदेश जारी किया था। सभी के खिलाफ संबंधित थाने व कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद वेतन रिकवरी के आदेश भी हुए थे। जिन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी उन्होंने कोर्ट की शरण ली।

मामला उच्च न्यायालय के बाद उच्चतम न्यायालय दिल्ली में चला गया। वहां अवमानना याचिका संख्या 490-493-2021 राजेश कुमार चतुर्वेदी व अन्य बनाम दीपक कुमार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ पर सुनवाई की। 22 फरवरी के बर्खास्त सभी शिक्षकों को संबंधित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश जारी किया है।
जिले के 19 बर्खास्त शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। उनको कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। न्यायालय के निर्णय का पालन किया जा रहा है।
- संगीता सिंह, बीएसए

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