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प्रधानाचार्य और लिपिक पर जालसाजी का केस दर्ज, जानें क्या है मामला

पैकोलिया। नाबालिग को बालिग का प्रमाणपत्र जारी करने के आरोप में आदर्श जनता लघु माध्यमिक विद्यालय पचमोहनी कछिया के प्रधानाचार्य व लिपिक पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर अपहृत नाबालिग बालिका को अपने स्कूल के अभिलेख में कूटरचित ढंग से बालिग दर्शा कर अंक पत्र व प्रमाणपत्र जारी कर दिया।

विवेचना के दौरान प्रमाणपत्र फर्जी व असत्य पाये जाने पर मुकदमे के विवेचक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार पैकोलिया थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा लिय गया था। जिसके बाबत थाना पैकोलिया में अपहरण का मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मैनेजर सिंह को सौंपी गयी विवेचना के दौरान पाया गया कि आदर्श जनता लघु माध्यमिक विद्यालय पचमोहनी






कछिया थाना गौर के लिपिक रामबरन मिश्र निवासी पचमोहनी और प्रधानाचार्य सुखपाल सिंह निवासी सिकरी थाना गौर में मिलकर आरोपी को मुकदमे में लाभ पहुंचाने के लिए नाबालिग को कक्षा छह से आठ तक पढ़ने का प्रमाणपत्र व अंक पत्र जारी कर दिया।

जिसके हिसाब से अपहृता बालिग साबित हो प्रमाणपत्रों को गहनता से हुई तो वह फर्जी तथा असत्य पाया गया। बाल कल्याण समिति बस्ती के आदेश के क्रम में मामले के विवेचक मैनेजर सिंह ने मंगलवार देर रात कूटरचित ढंग से नाबालिग को बालिग बनाने व जालसाजी करने का मुकदमा प्रधानाचार्य सुखपाल सिंह व लिपिक रामबरन मिश्र पर दर्ज किया है। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।

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