डीआईओएस पर लगा 25 हजार रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला
पीडीडीयू नगर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई कापियों की मूल्यांकन की सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने चंदौली के जिला विद्यालय निरीक्षक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना यानि अर्थदंड लगाया है। बार-बार आयोग के आदेश का उल्लंघन करने पर कारवाई हुई है। सकलडीहा विकासखंड के भलेहटा गांव निवासी दीपेश कुमार सिंह ने 2018 में चंदौली स्थित महेंद्र टेक्निकल कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन संबध सूचना मांगी थी। दीपेश ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कॉपियों का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों व अंकेक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान संदर्भ में सूचना मांगी गई थी।
लेकिन चंदौली के डीआईओएस ने इसकी सूचना नहीं दी। राज्य सूचना आयोग ने दो बार आदेश भी दिया, डीआईओएस को बुलाया भी पर वे न तो गए और न ही सूचना दी जिसपर आयोग ने उनपर अर्थदंड लगाया है।
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