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एक माह के विशेष अवकाश का शासनादेश जारी

लखनऊ : कोरोना महामारी के कारण कार्यालय आने में असमर्थ रहे राजकीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोविड-19 महामारी को वित्तीय हस्तपुस्तिका में संक्रामक बीमारी के रूप में सूचीबद्ध करते हुए सरकार ने कोविड-19 पाजिटिव पाये गए कर्मचारियों को अधिकतम एक माह की अवधि का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का फैसला किया है। 


विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा कोरोना महामारी के शुरू होने से लेकर इसके समाप्त होने तक दी जाएगी। वित्त विभाग ने सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है।


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