बेसहारा बच्चों की देखभाल के लिए एसओपी लागू करें राज्य
नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को बेसहारा बच्चों की देखभाल व सुरक्षा को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने का निर्देश दिया। जज एल नागेश्वर राव व बीआर गवई की पीठ ने कहा, अब तक उठाए कदम संतोषजनक नहीं हैं।
बच्चों को बचाने का काम स्थायी होना चाहिए। उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, जैसा कि स्पष्ट है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने कोई आपत्ति नहीं की है या एनसीपीसीआर के सुझावों में कोई संशोधन नहीं मांगा है।
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