प्रधानाचार्य समेत तीन की जमानत अर्जी खारिज, जानें क्या है मामला
प्रधानाचार्य समेत तीन की जमानत अर्जी खारिज, जानें क्या है मामला
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज की जमानत अर्जियां
बस्ती। जिला सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तृतीय की अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में आरोपित व्यक्तियों को जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तृतीय की अदालत ने प्रधानाध्यापक रामबरन मिश्रा को ग्रम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय ने अदालत को बताया कि आदर्श जनता लघु माध्यमिक विद्यालय पंचमोहनी कछिया के प्रधानाचार्य सुखपाल सिंह व तत्कालीन लिपिक रामवयन मिश्रा पर गलत तरीके से स्थानांतरण पत्र और अंकपत्र बनाने का आरोप है। इस मामले में गीर थाना में मुकदमा भी पंजीकृत है। इसी क्रम में
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राहुल कुमार पाठक को जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडे ने अदालत की बताया कि मामला सोनहा थाना क्षेत्र के ग्राम गनवरिया खुर्द का है। राम सुरेश मिश्रा ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनके पुत्र रविकांत मिश्रा एक कंपनी में एमआर थे। राहुल पाठक निवासी ग्राम नगलापुर पोस्ट फतेहपुर थाना खोड़ारे जनपद गोडा कंपनी में एरिया मैनेजर है रुपये की लेनदेन में उसके उत्पीड़न से परेशान होकर उनके बेटे ने 27 जनवरी की आत्महत्या कर ली। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने राहुल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एक की जमानत अर्जी खारिज का आदेश दिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के डाक बंगला सिविल लाइन थाना कोतवाली जिला बस्ती का है।
जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडे ने न्यायधीश को बताया 17 मार्च को वादी मुकदमा का लड़का अजय कुमार यादव अपनी दुकान पर बैठा था। पड़ोसो राकेश यादव आया और उससे शराब पीने के लिए रुपया मांगा। रुपया न देने पर राकेश कुमार यादव ने ब्लेड से अजय पर हमला कर दिया। इस मामले में आरोपी राकेश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।
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