स्कूल में शिक्षकों के शस्त्र लाने पर पाबंदी, लाए तो होंगे निलंबित, शातिर किस्म के शिक्षकों का कराया जाएगा चिह्नांकन
एटा। ब्लॉकसकोट क्षेत्र स्थित जलालपुर साथल स्थित प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को एक शिक्षक ने लाइसेंसी रिवाल्वर से प्रधानाध्यापक के ऊपर फायरिंग की थी। इसके बाद बाद किसी भी विद्यालय में शिक्षकों के शस्त्र से जाने पर पाबंदी लगाई गई है अगर कोई शिक्षक शस्त्र लेकर पहुंचता है तो निलंबन की कार्रवाई को जाएगी। वहीं विभाग शातिर किस्म के शिक्षकों का चिह्नांकन भी कराएगा।
प्रधानाध्यापक अरिवंद कुमार पर गोलियां चलाने के मामले को लेकर
शिक्षा विभाग की ओर से सख्त कदम उठाए गए हैं। बुधवार को मारहरा और निधौली कला में हुई बैठकों में तब किया गया कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य के दौरान कोई भी शिक्षक शस्त्र लेकर पहुंचता है और उसकी शिकायत सामने आती है तो उसके खिलाफ निलंबन की कारवाई को जाएगी। इसके अलावा विद्यालयों से अनुपस्थित रहने वाले और शातिर किस्म के शिक्षक-शिक्षिकाओं का चिह्नांकन भी कराया जाएगा ताकि उनके खिलाफ कारवाई की जा सके। इसके लिए लिखित में खंड शिक्षाधिकारियों को आदेश जारी किया जाएगा। बीएसए संजय सिंह ने बताया कि सकीट ब्लॉक में होने वाली घटना बहुत ही निंदनीय है।
खंड शिक्षाधिकारी की रिपोर्ट पर होगी बर्खास्तगी
प्राथमिक विद्यालय जलालपुर सल मामले की जांच खंड शिक्षाधिकारी नीरज चतुर्वेदी को सौंपी गई है। एक सप्ताह के अंदर पूरी रिपोर्ट तैयार करके बीएसए दफ्तर में देनी है। इसके बाद आरोपी शिक्षक को बखास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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