मध्याह्न भोजन के लिए भी खाद्य लाइसेंस
बलिया खाद्य एवं औषधि प्रशासन अब दोपहर भोजन की गुणवत्ता पर निगाह रखेगा एमडीएम योजना के संचालकों के लिए भी खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता की की जांच समय समय पर खाद्य विभाग करेगा।
जिले के स्कूलों व विद्यालयों में संचालित मिड-डे-मील योजना के
तहत बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। इसपर रोक लगाने के लिए योजना की निगरानी का जिम्मा अब एफएसडीए को सौंपा गया है। इसके तहत ही एमडीएम बनाने के कार्य से जुड़ी संस्था को अब एफएसडीए से खाद्य लाइसेंस लेना जरूरी होगा।
लाइसेंस को प्रक्रिया ऑनलाइन होगी खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित अंतराल पर एमडीएम भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए नमूना सैंपलिंग भी करेंगे। डॉ. वेद प्रकाश एफएसडीए के अधिकारी नियमित अंतराल एमडीएम के नमूनों की सेंपलिंग कर इसकी गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजेंगे। किचेन की सफाई से लेकर भोजन की गुणवत्ता पर नजर रखे।
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