पदोन्नति प्रक्रिया में ज्येष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर करने की मांग क्यों किया जा रहा है? ✍️ रेखा रामचंद्रन
*पदोन्नति प्रक्रिया में ज्येष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर करने की मांग क्यों किया जा रहा है?*
⛔अंक या गुणांक के आधार पर तैयार की लिस्ट,मेरिट लिस्ट कहलाती है,ना कि सिनियारीटी सूची/वरिष्ठता सूची🤔
⛔ समाज में सिनियर सिटिजन आयु उम्र के आधार पर तय किया जाता है कि जो 60 वर्ष की उम्र को पार कर लिया है वह सिनियर है चाहे व अनपढ़ हो या पी.एच.डी डिग्री धारी।
वहां उम्र देखी जाती है ना कि उनकी डिग्री/प्रमाण पत्र/गुणवत्ता अंक।
👉 नियुक्ति के समय पर मिला आरक्षण,पदोन्नति में दोबारा नहीं दिया जाएगा तो TET या एकडेमिक अंक का प्रयोग दुबारा क्यों?
इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा जाएगा,उस पर माननीय न्यायालय जो भी न्याय विचार/सलाह/निर्णय देगा,हम सभी को मान्य होगा,लेकिन जो पिडित है उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार संविधान देता है,
अतः हमें अपना पक्ष रखना चाहिए।
आइए अब आगे समझते हैं🤔
👉किसी भी भर्ती में चयन के समय आरक्षित वर्ग SC/ST/OBC की CUT OFF और GEN के CUTOFF में भिन्नता होती है।
👉 जैसे TET परीक्षा में GEN के लिए उत्तीर्ण CUT OFF 150 में से 90 और आरक्षित श्रेणी के लिए 83 होता है।
_ऐसा करने के पीछे की उद्देश्य सिर्फ नौकरी देना नहीं है, मुख्य उद्देश्य है कि आरक्षित वर्ग को शिक्षा और अन्य सरकारी विभागों में समान व प्रयाप्त प्रनिधित्व देना है।_
👉 इसके बाद से नियुक्ति के समय पर सीटों के आंवटन के समय पर भी आरक्षित वर्ग SC/ST/OBC , महिलाओं और दिव्यांगों के लिए समान प्रतिनिधित्व देने के लिए अलग अलग CUT OFF तय किया जाता है।
अब आते हैं मूद्दे पर
👉जब नियुक्ति के समय TET या एकेडमिक को आधार बनाकर, आरक्षित वर्ग, महिला, दिव्यांग को नियुक्ति दी गयी तो आरक्षण का पालन किया गया।
👉 अतः जब पदोन्नति किया जा रहा है तो चयन के बाद सभी ने अपना कार्य,समान समयावधि के लिए किया है,तो समान अनुभव हासिल किया है।
👉 फिर निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नति के लिए चयन के आधार को ,भर्ती के समय का TET प्राप्तांक को आधार बनाना,लेकिन आरक्षित वर्ग के कर्मचारी को प्राप्त आरक्षण नियमों का पालन नहीं करना, कितना तर्क़ संगत है,विचारणीय है।
👉 चूंकि कुछ प्राविधानों के तहत प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को पुर्व के राज्य सरकार के व्दारा निष्क्रिय या समाप्त किया गया है।
👉मानते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं है,तो हम सब भी वर्तमान में पदोन्नति में आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं,
लेकिन जन्मतिथि के आधार को छोड़कर, TET या गुणांक को आधार बनाना कितना हद तक सही है,न्यायिक पुनरीक्षण का मामला है,जिसे कोर्ट में ही समझा जा सकता है।
👉हमारी कोशिश है कि जन्मतिथि को आधार बनाकर, ज्येष्ठता सूची तैयार किया जाए और पदोन्नति कार्य को सम्पन्न किया जाए,ताकि सबको समान भागीदारी सूनिश्चित हो।
यह अपील प्रार्थना माननीय न्यायालय के सामने किया जाएगा।
*"हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,*
*मेरे कोशिशें है कि यह सूरत बदलनी चाहिए* "
धन्यवाद
✍️ रेखा रामचंद्रन
मो.न. 7408478444
प्रोफेसर टीचर एंड नान इम्प्लाइज विंग (प्रोटान), कुशीनगर
नोट:-हमारा विचार "जन्मतिथि को आधार बनाकर ज्येष्ठता सूची तैयार कराने की अपिल राज्य सरकार एवं माननीय न्यायालय से गुहार लगाने की है।
अगर आपको कोई संशय हो तो कृपया मेरे मो.न.पर सम्पर्क कर सकते हैं।
धन्यवाद
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