नाबालिग से दुराचार के मामले में दो शिक्षकों को कोर्ट ने सुनाई सजा
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल में नाबालिग छात्रा से दुराचार के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दो शिक्षकों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 3 मार्च 2022 को वादी ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी एक प्राइवेट स्कूल में पढती थी। आरोप था कि शिक्षक राजकुमार शर्मा निवासी नया बांस शहर कोतवाली ने कार्यालय में बुलाकर उसकी बेटी के साथ दुराचार किया। उसके बाद दूसरे शिक्षक उदयपाल निवासी रामपुरी ने भी उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शहर कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चालान कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने दोनों के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। पुलिस ने भी इस मामले में कडी पैरवी की। विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा ने बताया कि पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोनों अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई गयी है। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर पचास हजार का जुर्माना भी किया है। उन्होंने बताया कि घटना के समय राजकुमार स्कूल के प्रबंधक व उदयपाल स्कूल के प्रधानाचार्य थे।
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