पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा नजदीक, दोनों दस्तावेज न जोड़ने से कई नुकसान होंगे
जून का महीना खत्म होने को है व बाकी बचे दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको इनमें कुछ जरूरी आर्थिक कार्य निपटा लेने चाहिए। इसमें पैन व आधार को जोड़ने से लेकर ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने तक कई ऐसे काम हैं जो आपको इस माह के खत्म होने से पहले पूरा करने की आवश्यकता है। अगर आप तय समय सीमा तक इन कामों को निपटा नहीं पाए तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
खास सावधि जमा में निवेश का मौका न छोड़ें भारतीय स्टेट बैंक ने अमृत कलश नाम से एक खास सावधि जमा योजना पेश की थी। इसमें निवेश की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है। इंडियन बैंक ने 400 दिन की एक विशेष सावधि जमा योजना शुरू की थी, जिसमें निवेश की समय सीमा को 30 जून, 2023 कर दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले कहा था कि बैंक 31 दिसंबर, 2023 तक ग्राहकों से लॉकर अनुबंधों पर हस्ताक्षर करवा लें। अब नए आदेश में बैंकों से कहा है कि वे 30 जून तक अपने कम से कम 50 फीसदी ग्राहकों से लॉकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लें।
दोनों दस्तावेज न जोड़ने से कई नुकसान होंगे
अगर आपने अभी तक अपने पैन को अपने आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो जल्द से जल्द ये काम कर लें। पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख 30
जून, 2023 है। नई समय सीमा के साथ जिन लोगों ने अभी तक दोनों दस्तावेजों
को नहीं जोड़ा है, उनके पास अपने पैन को आधार से जोड़ने का आखिरी मौका है क्योंकि आपका पैन आधार से लिंक नहीं होने पर निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर आपके कई महत्वपूर्ण कार्य बीच में ही अटक सकते हैं।
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