हरदोई : शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण कार्यमुक्ति हेतु आदेश व पत्रांजातों का विवरण
शासनादेश सं0-832/68-5-2023-133/2022 दिनांक 02.06.2023 के क्रम में सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र सं०- बै०शि०प०- 10598-693/2023-24 दिनांक 08.06.2023 एवं पत्र सं०-बे०शि०प०-12739-817/2023-24 दिनांक 16.06.2023 के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण हेतु निर्दिष्ट पोर्टल पर आवेदन किये गये है, प्राप्त आवेदन पत्रों के खण्ड शिक्षा अधिकारियों की गठित समिति के माध्यम से परीक्षणोपरान्त दी गई आख्या के आधार पर आवेदन पत्र आनलाइन सत्यापित किये गये जिसके क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण की सूची निर्गत की गई है। सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र सं0-बे0शि0प0-16053-375 / 2023-24 दिनांक 28. 06.202 द्वारा स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षिकाओं को कार्यगुक्त करने के विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतएव उक्त के अनुपालन में स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षिकाओं को निम्न प्रतिबन्ध के साथ कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है-
01. जिन अध्यापकों द्वारा आनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का कोई भारांक नही चुना गया है। मात्र उन्ही अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यमुक्त करने की कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल एवं अभिलेखों
से सत्यापित करते हुए तत्काल की जायेगी। 02. अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रमीण सेवा संवर्ग एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में पदवार किया गया है। शिक्षक/शिक्षिका के राचंगे, पदनाम में त्रुटि होने पर
सम्बन्धित को कार्यमुक्त न किया जाये। 03. उ०प्र० बेसिक बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 ( अद्यतन संशोधित) के नियम 22 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त किसी अध्यापक को जिसे नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये गये दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐस व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। इस आशय का शपथपत्र सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिका से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जायेगा।
04. शासनादेश दिनांक 02.06.2023 के विन्दु सं0-12 के कम में ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनका वरीयता अंक ( असाध्य एवं गम्भीर रोग दिव्यंग, एकल अभिभावक, पति-पत्नी के सरकारी सेवा में होने, राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरुस्कार) के आधार पर स्थानान्तरण हुआ है को कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेगें ।
05. स्थानान्तरित शिक्षक, जिनपर निलम्बन, फर्जी नियक्ति अथवा अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही
गतिमान है उनके सम्बन्ध में तत्काल इस कार्यालय को लिखित रूप से अवगत कराया जाये।'
06. कार्यमुक्त की समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता एवं समयान्तर्गत किया जाये । 07. उक्त आदेश के अनुपालन में ऐसे स्थानान्तरित अध्यापक / अध्यापिकाओं को कार्यमुक्त करने हेतु अपने स्तर से भी प्र0अ0 को निर्देशित करें।
08. अपात्र शिक्षकों को किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाये। ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
09. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी शिक्षक एवं शिक्षिका को उनके त्रुटिपूर्ण तथ्य / अभिलेख हाने पर कार्यमुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 10. आपके विकास खण्ड में ऐसे स्थानान्तरित अध्यापक जो प्र०अ० प्रा०वि० एवं स०अ० उ०प्रा०वि० के
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