फटाफट भरिए आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न्स) वरना देनी होगी लेट फीस,घर बैठे फाइल कर सकते हैं अपना आईटीआर एक्सपर्ट्स देते है सलाह
📛घर बैठे फाइल कर सकते हैं अपना आईटीआर एक्सपर्ट्स देते है सलाह
📛दाखिल करने के हैं कई लाभ, सैलरीड और बिजनेसमैन सभी के लिए है जरूरी
ऐसे फाइल किया जा सकता है घर बैठे आईटीआर
👉सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट इंपोर्टलडाट इनकमटैक्सडा टजीओवीडाटइन पर जाना होगा.
👉यहां भरी गई सभी डिटेल्स को फिल करना होगा. वेबसाइट पर जाने के बाद अपना यूजर आईडी भरे. फिर कंटीन्यू पर क्लिक करे अपना पासवर्ड डाले और लॉगिन करें.
👉ओपन हुए पेज पर ई फाइल पर क्लिक करना होगा. इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना होगा. असेसमेंट 2023-24 पर
👉क्लिक और फिर कंटीन्यू पर जाएं. आफलाइन और आनलाइन में से किसी एक विकल्प को चुने. यहां आईटीआर वन या आईटीआर फोर में से किसी विकल्प को चुनना होगा वेतनभोगी है तो टीआर को सेलेक्ट करिए,
👉फाइलिंग टाइप में जाकर 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न को सिलेक्ट कर लें. इसके बाद, आपने जो फार्म डाउनलोड किया था वह खुल जाएगा, उसमे आप मागी गई सभी जानकारियों को सही से भरे जैसे- बैंक खाते की जानकारी, और फोन नंबर आदि. फिल सभी को सेव कर लें.
👉आफलाइन मोड में फार्म में सभी जानकारी भर लें. अटैच फाइल के विकल्प में सभी दस्तावेज अटैच कर लीजिए.
इसलिए जरूरी है आईटीआर भरना
👉इनकम टैक्स से कुछ व्यक्ति और फार्म को छूट भी मिलती है यानी उन्हें टैक्स नही देना होता है.
👉सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में नियमित नौकरी करने वाले व्यक्तियों को टैक्स गवर्नमेंट उन्हें सैलरी मिलने से पहले ही काट लिया जाता है.
👉 जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें अपनी आमदनी की जानकारी सरकार को देनी होती है.
👉जो इनकम टैक्स दायरे से बाहर है उन्हें टैक्स में छूट या कटा हुआ टैक्स रिटर्न हो जाता है. यही कारण है कि एक्सपर्ट आईटीआर भरने की सलाह जरूर देते हैं.
ये है बेनिफिट
● कई जगहो आमदनी का प्रूव देने के बाद सरकारी योजनाओं में आरक्षण या लोन का लाभ मिलता है.
कंपनियां क्रेडिट कार्ड देने के एवज में आईटीआर डिटेल मांगती है..
👉खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले आईटीआर का डिटेल भी देना होता है.
👉सरकारी विभाग में कोई ठेका लेने के लिए भी चार स पांच साल का आईटीआर दाखिल करना होता है.
👉ज्यादा बीमा कवर के लिए बीमा कंपनिया आईटीआर का डिटेल मांगती है.
👉 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करना होता है. रिलेवेट असेसमेंट वर्ष के लिए 31 अक्टूबर आखिरी तारीख होती है.
👉समय से आईटीआर फाइल नही करने पर सालाना आय पांच लाख से अधिक होने पर 5 हजार और पांच लाख से कम आय होने पर एक हज़ार लेट फीस देनी होती है.
लास्ट आवर्स में वेबसाइट काफी हँग होती है. ये दिक्कत शुरू हो गई है. इसलिए जितनी जल्दी हो सके लोग अपना आईटीआर फाइल कर दें.
विभोर अग्रवाल टैक्स एक्सपर्ट
अगर 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नही किया तो 5 हजार रुपए तक फाइन देना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए चाहे तो घर बैठे भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
राहुल यादव टैक्स एक्सपर्ट
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