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शिक्षा का अधिकार कानून के तहत चार बार होगी लाटरी


• इस बार 20 जनवरी से ही शुरू की जा रही आवेदन प्रक्रिया

• निजी स्कूलों की कराई जा रही मैपिंग, प्रवेश बढ़ाने पर जोर


निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को निश्शुल्क दाखिला दिलाने के लिए नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में चार बार लाटरी निकाली जाएगी। इस बार 20 जनवरी से ही आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। 55 हजार से ज्यादा निजी स्कूलों की मैपिंग कराई जा रही है। इन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। अब प्रदेश में 5.25 लाख सीटें हैं। निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों को


निश्शुल्क प्रवेश दिया जाता है। उप शिक्षा निदेशक (समग्र शिक्षा) डा. मुकेश कुमार सिंह के मुताबिक दाखिले के लिए इस बार ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया



जाएगा। बीते वर्ष संत कबीर नगर में जो प्रयोग किया गया उसे अब पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा हैं। संत कबीर नगर के तत्कालीन डीएम सत्येन्द्र कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारियों और ब्लाक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आनलाइन आवेदन कराने का जिम्मा दिया था। डीएम, सीडीओ व बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिविर लगाकर आनलाइन आवेदन फार्म भरवाए गए। इसका गांव-गांव प्रचार-प्रसार कराया गया। निजी स्कूलों की चार हजार सीटों के मुकाबले 2,300 से बच्चों के प्रवेश

कराए गए। वर्तमान सत्र में करीब 98 हजार गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया। यह लक्ष्य दो लाख का तय किया गया है।

नए शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25

में 20 जनवरी से 18 जनवरी तक पहले चरण में आवेदन लिए जाएंगे और छह मार्च तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरे चरण में एक मार्च से 30 मार्च तक आवेदन और 17 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। तीसरे चरण में 15 अप्रैल से आठ मई तक आवेदन और 23 मई तक दाखिले लिए जाएंगे। चौथे चरण में एक जून से 20 जून तक आवेदन फार्म व सात जुलाई तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फीस प्रतिपूर्ति सहित वर्तमान सत्र तक की फीस के लिए 308 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

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