जुर्माने के साथ ITR भरने का आखिरी मौका, समय-सीमा चूकने वालों के पास 31 दिसंबर अंतिम तारीख
जुर्माने के साथ ITR भरने का आखिरी मौका, समय-सीमा चूकने वालों के पास 31 दिसंबर अंतिम तारीख
जुर्माने के साथ ITR भरने का आखिरी मौका, समय-सीमा चूकने वालों के पास 31 दिसंबर अंतिम तारीख
बिलेटेड आईटीआर भरने का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको लेट फीस चुकाना पड़ता है। यह जुर्माना 5,000 रुपये तक पहुंच सकता है। अगर आपकी सालाना कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको बिलेटेड रिटर्न भरते समय 1,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ता है। आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो बतौर जुर्माना 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 या आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की 31 जुलाई की समय-सीमा से चूक गए हैं तो भी रिटर्न दाखिल करने का आपके पास आखिरी मौका बचा है। आप 31 दिसंबर, 2023 तक जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। आयकर नियमों के मुताबिक, करदाता को हर साल 31 जुलाई तक रिटर्न भरना होता है।
किसी वजह से अगर आप इस अवधि तक आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो भी आपको लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने का आखिरी अवसर दिया जाता है। यानी जब कोई आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद आईटीआर भरता है तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं।
5,000 तक जुर्माना
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