वित्तीय वर्ष 2023-24 में डी०पी०ओ मैनेजमेंट के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बंध में
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक, भारत सरकार के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 में MMMER के DPO Management के अन्तर्गत प्राप्त अनुमोदन के कम में रू० 18917.82555 लाख के सापेक्ष कार्यालय के पत्रांक : रा०प०नि०/वित्त/9242/2023-24 दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 एवं पत्रांक रा०प०नि० / वित्त /11632/2023-24 दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि रू० 9518.06252 लाख (रू० पन्चान्वे करोड अठारह लाख छह हजार दो सौ बावन मात्र) की धनराशि की लिमिट प्रथम किस्त रूप में जनपदों को जारी की गयी थी। अवशेष धनराशि रु० 9518.06252 लाख में से द्वितीय किस्त के रूप में 25 प्रतिशत
की धनराशि रू0 4680.30664 लाख (रू० छियालिस करोड़ अस्सी लाख तीस हजार छह सौ चौसठ मात्र) की धनराशि की लिमिट संलग्न विवरण के अनुसार जारी की जा रही है। जिसका उपभोग वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा :-
1. प्रत्येक मद में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय / उपभोग किसी भी दशा में नही किया जायेगा।
2. संलग्न विवरण के अनुसार प्रत्येक मद में व्यय / उपभोग एफ०एम०पी० मैनुअल 2018 तथा राज्य सरकार
के दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जायेगा।
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत अवमुक्त / व्यय की गयी धनराशि की देयता वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकार्य नही की जायेगी।
4. वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि का नियमानुसार शत-प्रतिशत उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए, प्रबन्ध पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
5. प्रत्येक दशा में आगामी माह की 5 तारीख तक मदवार व्यय विवरण रा०प०का० के ई-मेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, मदवार विवरण न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारित करते
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