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सत्र के बीच शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो


प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि परस्पर सहमति के आधार पर परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण पहली अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र में ही किया जाएगा। सत्र के मध्य में ऐसा नहीं किया जा सकता। यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने परस्पर सहमति वाले अंतरजनपदीय स्थानांतरण के मामले में शिक्षकों को


उनके जिलों से कार्यमुक्त कर नए कार्यस्थल पर नियुक्त करने की मांग को लेकर दाखिल निर्भय सिंह व अन्य की याचिका निस्तारित कर । कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देशित किया है कि यदि आवेदन में सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं तो सत्र में स्थानांतरण किया जाए।

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