राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प प्रस्तुत करने हेतु विज्ञप्ति
शासनादेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 दिनांक 11 जुलाई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प की व्यवस्था की गयी हैं।
अतः ऐसे सभी कार्मिक जिनकी नियुक्ति उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया हैं, जिसे भर्ती / नियुक्ति के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञप्ति/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्र्तगत कवर किया गया हैं, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिटस रुल्स, 1961 के अधीन कवर किये जाने के लिये एक बार विकल्प दिया जायें।
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