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10000 करोड़ जमा करने के लिए सहारा समूह पर संपत्ति बेचने पर रोक नहीं


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के पास 10 हजार करोड़ रुपये जमा न करने पर सहारा ग्रुप से जवाब मांगा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एमएम सुंद्रेश की पीठ ने कहा, सहारा समूह पर संपत्ति बेचने पर रोक नहीं है। समूह संपत्ति बेचकर पैसे जमा कर सकती थी 10 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, आपने अभी तक पैसा जमा नहीं किया। सेबी बचे हुए 10,000 करोड़ रुपये मांग रही है। आप बताएं कि इसका इंतजाम कैसे करेंगे।


कोर्ट ने सहारा को उन संपत्तियों की लिस्ट सौंपने को भी कहा है, जिन्हें बेचकर इस पैसे को जुटाया जाएगा। सहारा ने 5 सितंबर तक शीर्ष अदालत

को ये सूची सौंपने की बात कही है। दरअसल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में सहारा को 25,000 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा करने का आदेश दिया था। इसमें से सहारा ने 15,000 करोड़ जमा कर दिए थे। वहीं, सहारा की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी को बचे हुए पैसे की भरपाई करने के लिए प्रॉपर्टीज को बेचने का सही मौका नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत है, कंपनी को पर्याप्त मौके मिले। एजेंसी

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