उत्तराखंड में बाहरी लोगों की 250 वर्ग मी. से ज्यादा जमीन जब्त होगी
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तराखंड में निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने वाले अन्य प्रदेशों के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ऐसी जमीन सरकार में निहित की जाएगी। सरकार बजट सत्र में वृहद भू कानून लाने जा रही है।
सचिवालय मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मौजूदा समय में राज्य में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, लेकिन सरकार के संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि खरीदी जा रही है। कुछ लोग तो लैंड बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रावधानों का सीधा-सीधा उल्लंघन है। सरकार जांच कराकर ऐसा करने वाले लोगों की भूमि राज्य सरकार में निहित करेगी। राजस्व विभाग को ऐसी जमीनों का ब्योरा निकालने की जिम्मेदारी दी गई है।
भू-कानून के प्रारूप पर काम जारी:
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू-कानून एवं मूल निवास के मुद्दे पर संवेदनशील है। बजट सत्र में वृहद भू-कानून आएगा।
निवेश को खरीदी गई जमीनों की भी होगी जांच: मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामले आए हैं कि पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए जमीन खरीदने के बाद प्रयोग तय प्रयोजन के लिए नहीं किया गया। ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। जमीन भी राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। धामी ने कहा कि निवेश करने वाले परेशान न हों। जिनसे रोजगार सृजन, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, उनका स्वागत है।
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