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हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मांगा जवाब



लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की
लखनऊ पीठ ने कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्रारंभिक शिक्षा पर सर्वेक्षण कराने के आदेश का पालन न होने पर बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।



इससे पहले के आदेश के तहत प्रमुख सचिव डॉ. एमके शनमुगा सुंदरम सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि बीते 30 अप्रैल के आदेश पर वह दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा पेश करेंगे। इस पर कोर्ट ने उन्हें जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देकर मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को नियत की है।

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